दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण :CAQM ने GRAP में किए बड़े बदलाव, स्टेज-III में ही लागू होंगे स्टेज-4 जैसे नियम

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हवा लगातार खराब होती जा रही है। इसी गंभीर स्थिति के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में बड़े संशोधन किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हालिया सख्त टिप्पणियों के बाद ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
CAQM ने बताया कि, GRAP की मौजूदा गाइडलाइन 13 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी, लेकिन यहां की हवा की गंभीर हालत को देखते हुए उसके शेड्यूल में बदलाव जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 और 19 नवंबर की सुनवाई में कहा था कि, आयोग को प्रदूषण बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके बाद 20 नवंबर को CAQM की उपसमिति ने सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की और कई नए नियम मंजूर किए।
GRAP में क्या बदला?
1. स्टेज-II के कई नियम अब स्टेज-I में लागू होंगे
अब ‘Poor’ (201–300 AQI) के दौरान ही ये कदम उठाए जाएंगे-
- निर्बाध बिजली सप्लाई, ताकि डीजल जनरेटर बंद रहें।
- ट्रैफिक जाम रोकने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती।
- टीवी, रेडियो और अखबारों के जरिए प्रदूषण अलर्ट।
- सार्वजनिक परिवहन बढ़ाना- CNG/ई-बसे बढ़ाना, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना।
2. स्टेज-III के नियम अब स्टेज-II में लागू होंगे
‘Very Poor’ (301–400 AQI) के दौरान ये सख्ती की जाएगी-
- दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में सरकारी-नगर निगम कार्यालयों के समय बदलने की व्यवस्था।
- केंद्र सरकार भी अपने दफ्तरों के समय में बदलाव पर विचार करेगी।
3. स्टेज-IV के कुछ नियम अब स्टेज-III में लागू
‘Severe’ स्तर (401–450 AQI) पर जो उपाय लागू होते थे, अब स्टेज-III में ही लागू होंगे-
- सरकारी, प्राइवेट और नगर निगम दफ्तरों में 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम।
- केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था लागू कर सकती है।
तुरंत लागू करने का आदेश
CAQM ने कहा कि, GRAP के स्टेज-I, स्टेज-II और स्टेज-III पहले से ही लागू हैं (14 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 11 नवंबर 2025)। अब इन चरणों में किए गए सभी नए संशोधन तुरंत लागू करना अनिवार्य होगा। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि, वे इन बदलावों का कड़ाई से पालन करें ताकि प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके।











