अरविंद केजरीवाल को SC से नहीं मिली जमानत, कोर्ट बोला- CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, 23 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। दरअसल, केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के सीबीआई की गिरफ्तारी के आदेश को बरकरार रखने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने केजरीवाल को अभी अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
दो याचिकाओं पर हुई सुनवाई
बुधवार (14 अगस्त) को शराब नीति केस से जुड़े CBI केस में केजरीवाल की दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका - सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत को लेकर थी। कोर्ट ने जमानत देने पर इनकार कर दिया। दूसरी याचिका - CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ थी। जिस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करके 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।HC ने CBI की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था
सोमवार (5 अगस्त) को दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं है, जिससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख उन गवाहों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। हाई कोर्ट पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
ईडी ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें शुक्रवार (22 मार्च) को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने छह दिन की रिमांड दी। 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म हुई, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था। जिसके बाद फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। केजरीवाल को तिहाड़ जेल में 2 नंबर बैरक में रखा गया है।





















