Delhi Excise Policy Case : के. कविता को नहीं मिली राहत, दिल्ली कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका; बेटे की परीक्षा का दिया था हवाला

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार भारतीय राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने सोमवार को उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कविता ने अपने 16 वर्षीय बेटे की चल रही एग्जाम और उसे मां के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। इस मांग पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विरोध किया था।
4 अप्रैल को सुरक्षित रखा था फैसला
के. कविता ने बेटे की परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 अप्रैल को कविता और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के. कविता को राहत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि के. कविता 15 मार्च से ED की हिरासत में हैं। उन पर आरोप है कि शराब नीति में फायदा पाने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत दी है। ईडी का कहना है कि इसके लिए केजरीवाल और सिसोदिया जैसे नेताओं से मिलकर के. कविता ने साजिश रची।‘साउथ ग्रुप‘ से जुड़ी होने का आरोप
दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक आरोपी अमित अरोड़ा ने पूछताछ के दौरान कविता का नाम लिया था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि ‘साउथ ग्रुप’ नाम की एक शराब लॉबी थी, ईडी ने दावा किया था कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी ‘साउथ ग्रुप’ से जुड़ी हुई थी। उन्होंने अन्य कारोबारियों के जरिए दिल्ली में AAP सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया।





















