
मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह और उनकी पत्नी शीला और कृष्ण गोपाल चौरसिया को कोर्ट ने शुक्रवार को दो-दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फर्जी रजिस्ट्री मामले में फैसला सुनाया है। ग्वालियर जिला कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
क्या है मामला ?
दरअसल, कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह और उनकी पत्नी शीला और कृष्ण गोपाल चौरसिया पर आरोप था कि उन्होनें फरियादी पीएल शाक्य को महाराजपुरा के सर्वे नंबर 516, 517 पर 1600 वर्ग फीट का प्लॉट बेचा था। जब शाक्य ने उस प्लॉट पर निर्माण कराना शुरू किया तब पता चला कि ये प्लॉट पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है। जिसके बाद इस मामले की शिकायत फरियादी पीएल शाक्य ने महाराजपुरा थाने में की है। बता दें कि 10 अक्टूबर 2012 को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
इसी मामले में विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420 और 120 बी में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह, पत्नी शीला और कृष्ण गोपाल चौरसिया को 2-2 साल की सजा सुनाई है।
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