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छिंदवाड़ा में GST रिटर्न भरने वालों के लिए जरूरी खबर, देरी पर हो सकती है कार्रवाई

छिंदवाड़ा संभाग में GST रिटर्न समय पर जमा नहीं करने वाले कारोबारियों पर राज्य कर विभाग सख्ती की तैयारी कर रहा है। संयुक्त आयुक्त सुनीता वर्मा ने व्यापारियों से लंबित GSTR-1 और सितंबर की GSTR-3B रिटर्न जल्द दाखिल करने की अपील की है। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
छिंदवाड़ा में GST रिटर्न भरने वालों के लिए जरूरी खबर, देरी पर हो सकती है कार्रवाई
छिंदवाड़ा में GST रिटर्न में देरी पर होगी कार्रवाई

छिंदवाड़ा। जिले और संभाग के कारोबारियों के लिए GST रिटर्न को लेकर जरूरी सूचना सामने आई है। राज्य कर विभाग ने समय पर रिटर्न जमा नहीं करने वाले पंजीकृत व्यापारियों को जल्द अनुपालन पूरा करने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार, कई करदाताओं को लंबित रिटर्न दाखिल करने के लिए संपर्क कर समझाइश दी जा रही है। संयुक्त आयुक्त सुनीता वर्मा ने कारोबारियों से कहा है कि वे अपने GST रिकॉर्ड की जांच करें और जो रिटर्न बाकी हैं, उन्हें बिना देरी जमा करें। समय पर रिटर्न भरने और बकाया कर चुकाने से अतिरिक्त ब्याज, विलंब शुल्क और संभावित कानूनी कार्रवाई से बचने में मदद मिल सकती है।

लंबित GST रिटर्न जल्द भरने की अपील

राज्य कर विभाग, छिंदवाड़ा संभाग ने पंजीकृत कारोबारियों से अपने सभी बकाया GST रिटर्न जल्द दाखिल करने को कहा है। विभाग का कहना है कि कारोबारियों को तय समय पर रिटर्न जमा करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो। संयुक्त आयुक्त सुनीता वर्मा ने सभी व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील की है।

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GSTR-1 और सितंबर की GSTR-3B पर ध्यान दें

विभाग के अनुसार, जिन कारोबारियों ने GSTR-1 जमा नहीं किया है, वे इसे जल्द दाखिल करें। इसके साथ ही सितंबर महीने की GSTR-3B रिटर्न भी निर्धारित तारीख तक जमा करना जरूरी है। जिन करदाताओं पर कर बकाया है, उन्हें नियमानुसार उसका भुगतान भी करना होगा। कारोबारियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी रिटर्न फाइलिंग की स्थिति जांच लें।

बार-बार समझाने के बाद भी नहीं माने तो होगी कार्रवाई

राज्य कर विभाग फिलहाल कारोबारियों से संपर्क कर उन्हें समय पर रिटर्न भरने के लिए जागरूक कर रहा है। इसका उद्देश्य व्यापारियों को GST नियमों की जानकारी देना और देरी से लगने वाले ब्याज व विलंब शुल्क से बचाना है। विभाग ने साफ किया है कि बार-बार अनुरोध के बाद भी रिटर्न जमा नहीं करने वालों के खिलाफ CGST और SGST कानून के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील

संयुक्त आयुक्त सुनीता वर्मा ने कारोबारियों से GST अनुपालन को अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारी मानने की अपील की है। समय पर रिटर्न दाखिल करने से कारोबार का रिकॉर्ड व्यवस्थित रहता है और अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचने में मदद मिलती है। विभाग ने व्यापारियों से सहयोग करने और कर संबंधी सभी जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करने को कहा है।

EDIT BY: ADITI RAWAT

Shyam Sahu
By Shyam Sahu

छिंदवाड़ा के वरिष्ठ पत्रकार हैं। 25 वर्षों का अनुभव अपने क्षेत्र में शासन प्रशासन की खबरें पाठकों त...

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