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PM मोदी पर टिप्पणी केस में राहुल गांधी को राहत, SC ने ट्रायल पर लगाया ब्रेक

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहत दी है। अदालत ने निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर फिलहाल रोक लगाते हुए संबंधित पक्षों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। जानिए राफेल सौदे से जुड़े इस मामले की पूरी कहानी, आरोप, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी।
PM मोदी पर टिप्पणी केस में राहुल गांधी को राहत, SC ने ट्रायल पर लगाया ब्रेक
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट का दखल, चार हफ्ते में मांगा जवाब

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही, कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।

क्या है राहुल गांधी से जुड़ा मानहानि मामला?

यह मामला साल 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। आरोप है कि राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसी टिप्पणी को आधार बनाकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के बयान से प्रधानमंत्री मोदी की छवि को नुकसान पहुंचा। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी। राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। पीठ में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह शामिल थे। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत में इस मानहानि मामले की सुनवाई पर फिलहाल रोक रहेगी। इसका मतलब है कि शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक निचली अदालत में मामले की आगे की कार्यवाही नहीं होगी।

आगे क्या होगा?

अब इस मामले में संबंधित पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना जवाब देना होगा। इसके बाद अदालत याचिका और जवाबों पर आगे विचार करेगी। फिलहाल, ट्रायल पर रोक लगने से राहुल गांधी को अंतरिम राहत मिली है। हालांकि, इस आदेश को मामले का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके आगामी आदेशों पर निर्भर करेगी। अदालत का अंतिम निर्णय आने तक राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की कानूनी स्थिति पर नजर बनी रहेगी। खबर में आरोपों को आरोप के रूप में ही लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ट्रायल पर रोक लगाना मामले में अंतिम फैसला सुनाना नहीं है।

Dolly Wasvani
By Dolly Wasvani

डोली वासवानी | People’s Institute of Media Studies से BAMC Student। पत्रकारिता की दुनिया में नई शुरु...

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