CG NEWS :नगरीय निकायों की जमीन-दुकानों की खरीद-बिक्री पर बड़ा बदलाव! अब ई-टेंडर के बिना नहीं होगा आवंटन

RAIPUR NEWS। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों की जमीन, दुकान, भवन और अन्य अचल संपत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की संपत्तियों का आवंटन या बिक्री मुख्य रूप से ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से होगी। सरकार का दावा है कि इससे संपत्ति आवंटन में पारदर्शिता बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी।
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बिना ई-टेंडर अब नहीं होगा संपत्ति आवंटन
राज्य शासन द्वारा लागू किए गए छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अचल संपत्ति व्ययन) नियम, 2026 के तहत नगरीय निकायों की किसी भी अचल संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने या अन्य किसी रूप में हस्तांतरित करने के लिए ई-निविदा प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था में वही व्यक्ति या संस्था संपत्ति प्राप्त कर सकेगी जो निर्धारित प्रक्रिया के तहत सबसे ऊंची बोली लगाएगी।
15 दिन पहले जारी करनी होगी निविदा सूचना
नए नियमों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-टेंडर की सूचना कम से कम 15 दिन पहले सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया है। इससे अधिक से अधिक इच्छुक आवेदकों को भागीदारी का अवसर मिलेगा और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।
50 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर सरकार की मंजूरी जरूरी
सरकार ने बड़े मूल्य की संपत्तियों के हस्तांतरण पर अतिरिक्त निगरानी का प्रावधान किया है। 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की किसी भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। इससे महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों के आवंटन पर नियंत्रण बना रहेगा।
30 साल का पट्टा, नवीनीकरण का भी प्रावधान
नियमों के अनुसार संपत्तियों के पट्टे की अधिकतम अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही निर्धारित शर्तों के आधार पर पट्टे के नवीनीकरण का प्रावधान भी रखा गया है। इससे दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
विवादित मामलों में सुनवाई के बाद होगा फैसला
यदि किसी संपत्ति के हस्तांतरण को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी विवादित मामलों का निपटारा नियमानुसार और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।
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निकायों को दिए गए सख्त निर्देश
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को नए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से संपत्ति प्रबंधन अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रतिस्पर्धी बनेगा।












