नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, संपत्ति जब्ती का आदेश

उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। कोर्ट ने उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। यह मामला साहिबाबाद थाने में दर्ज 2018 के एक केस से जुड़ा है।
कोर्ट में पेश नहीं होने पर कार्रवाई
मामले की सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद कोर्ट में पेश नहीं हुए। रिपोर्टों के मुताबिक, इससे पहले भी उन्हें अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किए गए थे। उनकी लगातार गैरहाजिरी के बाद कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया।
8 साल पुराने मामले में जारी हुआ वारंट
यह मामला साल 2018 में एक शादी समारोह के दौरान एक युवक के साथ कथित मारपीट और थप्पड़ मारने से जुड़ा है। शिकायतकर्ता की ओर से चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों पर मारपीट और गाली-गलौज के आरोप लगाए गए थे। मामले की सुनवाई गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट में चल रही है।
संपत्ति जब्ती की भी कार्रवाई
रिपोर्टों के अनुसार, शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से कोर्ट में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी करने के साथ संपत्ति जब्ती की कार्रवाई का आदेश दिया। पुलिस और अदालत की कार्रवाई अब इस मामले में आगे बढ़ेगी।


















