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CG NEWS: महिला आयोग अध्यक्ष विवाद: किरणमयी नायक बनाम ममता साहू, कोर्ट तक पहुंचा मामला

छत्तीसगढ़ महिला आयोग में अध्यक्ष पद पर घमासान: किरणमयी बोलीं- मैं अब भी अध्यक्ष, ममता साहू ने कहा- कार्यकाल खत्म छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। डॉ. किरणमयी नायक और नवनियुक्त अध्यक्ष ममता साहू के बयानों से मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।
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महिला आयोग अध्यक्ष विवाद: किरणमयी नायक बनाम ममता साहू, कोर्ट तक पहुंचा मामला

प्रेम कुमार, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। पूर्व अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने दावा किया है कि हाईकोर्ट का स्टे आज भी प्रभावी है और वह अब भी आयोग की वैधानिक अध्यक्ष हैं। वहीं, नवनियुक्त अध्यक्ष ममता साहू ने स्पष्ट कहा कि किरणमयी नायक का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उन्होंने राज्य सरकार के आदेश पर पदभार ग्रहण किया है।

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महिला आयोग में अध्यक्ष पद पर नया विवाद

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। डॉ. किरणमयी नायक और नवनियुक्त अध्यक्ष ममता साहू के बयानों से मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।

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किरणमयी बोलीं- मैं आज भी वैधानिक अध्यक्ष

डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि वर्ष 2023 से यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है और कोर्ट का स्टे आदेश अब भी प्रभावी है। उन्होंने कहा कि वह कार्यालय जाकर विवाद नहीं करेंगी, लेकिन कानूनी अधिकारों से पीछे नहीं हटेंगी। उनका कहना है कि वह अब भी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं।

अधिकारियों पर अवमानना की तैयारी

किरणमयी नायक ने अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद नई नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आदेश से नियुक्ति नहीं होती, विभागीय प्रक्रिया और वैधानिक आदेश आवश्यक हैं। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की बात भी कही।

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ममता साहू का जवाब- कार्यकाल पूरा हो चुका

नवनियुक्त अध्यक्ष ममता साहू ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के आदेश के तहत पदभार ग्रहण किया है। उनके अनुसार डॉ. किरणमयी नायक का कार्यकाल 12 जुलाई को समाप्त हो चुका है और किसी भी संवैधानिक पद की एक निश्चित समय सीमा होती है।

कोर्ट जाने के लिए सभी स्वतंत्र

ममता साहू ने कहा कि यदि किसी को उनकी नियुक्ति पर आपत्ति है तो वह अदालत जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से समन मिलने पर वह कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह स्वयं विधि की जानकारी रखती हैं और कानून के अनुसार ही आगे बढ़ेंगी।

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अब अदालत की अगली सुनवाई पर नजर

दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर कायम हैं। एक ओर किरणमयी नायक हाईकोर्ट के स्टे का हवाला देकर खुद को अध्यक्ष बता रही हैं, तो दूसरी ओर ममता साहू सरकार के आदेश और कार्यकाल समाप्त होने का आधार पेश कर रही हैं। ऐसे में अब इस पूरे विवाद का अंतिम फैसला अदालत की अगली कार्रवाई पर निर्भर माना जा रहा है।

Prem Nirmalkar
By Prem Nirmalkar
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