फाइबर केबल बिछाने में फूटी नर्मदा लाइन:नगर निगम ने ठोका 5 लाख का जुर्माना

इंदौर। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाने के दौरान नर्मदा जलप्रदाय पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में नगर निगम ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। निगम ने कंपनी पर पांच लाख रुपए का अर्थदंड लगाते हुए नोटिस जारी किया है।
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नगर निगम के अनुसार एयरटेल को जोन-13 के विभिन्न क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाने की सशर्त अनुमति दी गई थी। अनुमति की शर्तों के तहत कंपनी को कार्य प्रारंभ करने से पहले संबंधित जोनल अधिकारी को सूचना देना और उनकी निगरानी में ही खोदाई कार्य करना अनिवार्य था। जांच में पाया गया कि कंपनी ने इन शर्तों का पालन नहीं किया और बिना पूर्व सूचना के खुदाई शुरू कर दी।
खोदाई के दौरान नर्मदा जलप्रदाय पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे कई क्षेत्रों की जलापूर्ति प्रभावित हुई। पाइप लाइन फूटने के कारण बड़ी मात्रा में नर्मदा का शुद्ध पेयजल व्यर्थ बह गया और स्थानीय रहवासियों को जल संकट का सामना करना पड़ा। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि कंपनी की लापरवाही से न केवल जल वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई, बल्कि नगर निगम की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पाइप लाइन की मरम्मत और जलहानि के कारण निगम को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा।
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निगमायुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर जनकार्य विभाग ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति के रूप में पांच लाख रुपए निगम कोषालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि कंपनी निर्धारित समय सीमा में जुर्माने की राशि जमा नहीं करती है, तो यह राशि कंपनी द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि को राजसात कर वसूल की जाएगी।












