CG NEWS: शादी का झांसा देकर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म, कोचिंग संचालक को उम्रकैद की सजा

फेसबुक पर हुई थी पहचान, एक साल तक किया यौन शोषण; गर्भवती होने पर कराया गर्भपात, कोर्ट ने पीड़िता को अधिकतम मुआवजा देने की भी सिफारिश की पीड़िता ने जून 2024 में टिकरापारा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया।
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शादी का झांसा देकर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म, कोचिंग संचालक को उम्रकैद की सजा

RAIPUR NEWS। रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र में महिला डॉक्टर को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक यौन शोषण करने वाले कोचिंग संचालक को विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पीड़िता को अधिकतम मुआवजा देने की भी अनुशंसा की है।

फेसबुक से शुरू हुई पहचान

अभियोजन के अनुसार पीड़िता और आरोपी मयंक मिश्रा की पहचान फरवरी 2023 में फेसबुक के माध्यम से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी ने महिला डॉक्टर को अपने देवपुरी स्थित कोचिंग संस्थान बुलाया। यहां उसने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए।

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एक साल तक करता रहा यौन शोषण

जांच और सुनवाई के दौरान सामने आया कि आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर पीड़िता का लगातार यौन शोषण किया। आरोप है कि उसने धमकी देकर करीब एक वर्ष तक महिला का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया।

गर्भवती होने पर कराया गर्भपात

मामले की सुनवाई में यह भी सामने आया कि पीड़िता गर्भवती हो गई थी। आरोप के मुताबिक आरोपी ने शादी से इनकार करते हुए उसे गर्भपात की दवा दी, जिससे गर्भपात कराया गया। इसके बाद आरोपी ने महिला से संपर्क भी समाप्त कर दिया।

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शिकायत के बाद हुई गिरफ्तारी

पीड़िता ने जून 2024 में टिकरापारा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया।

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कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी मयंक मिश्रा को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए अधिकतम मुआवजा दिए जाने की अनुशंसा भी की।

Prem Nirmalkar
By Prem Nirmalkar
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