CG News: छत्तीसगढ़ के 83 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को बड़ी सौगात, 43 डिप्टी कलेक्टर और 40 संयुक्त कलेक्टरों को प्रमोशन

RAIPUR NEWS। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 83 अधिकारियों को पदोन्नति और उच्च वेतनमान का लाभ देकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी आदेश के अनुसार 43 डिप्टी कलेक्टरों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा 40 संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किया गया है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने और अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
43 डिप्टी कलेक्टरों को मिला वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-12) में कार्यरत 43 डिप्टी कलेक्टरों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-13) का लाभ दिया गया है। यह सुविधा उन अधिकारियों को प्रदान की गई है जिन्होंने निर्धारित सेवा अवधि और पात्रता की सभी शर्तों को पूरा कर लिया है। इस निर्णय से संबंधित अधिकारियों को आर्थिक लाभ के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर अधिक जिम्मेदारियां भी मिलेंगी।
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40 संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी का लाभ
राज्य सरकार ने एक अन्य आदेश के तहत वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-13) में कार्यरत 40 अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान (लेवल-14) स्वीकृत किया है। इनमें संयुक्त कलेक्टर, अवर सचिव, आयुक्त कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी और विभिन्न विभागों में कार्यरत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। यह निर्णय प्रशासनिक अनुभव और सेवा अवधि के आधार पर लिया गया है।
अधिकारियों के मनोबल को मिलेगा बल
राज्य शासन का मानना है कि पदोन्नति और उच्च वेतनमान से अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा तथा वे शासन की योजनाओं और विकास कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर ऐसे निर्णय लिए जाते रहे हैं, जिससे शासन और जनता के बीच सेवा वितरण व्यवस्था और मजबूत हो सके।
कई वरिष्ठ अधिकारियों को मिला लाभ
उच्च वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारियों की सूची में सिल्ली थॉमस, दिलेराम डाहिरे, स्निग्धा तिवारी, मनीष साहू, अभिषेक दीवान, रवि सिंह और नंद कुमार चौबे सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इन अधिकारियों को लंबे प्रशासनिक अनुभव और पात्रता के आधार पर यह लाभ प्रदान किया गया है।












