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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस :बिस्किट- कुरकुरे का खरीदा हुआ पैकेट निकला खाली? घबराएं नहीं ऐसे होगी शिकायत

ऑनलाइन शिकायत के लिए उपभोक्ता नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in या e‑Daakhil Portal के माध्यम से केस दर्ज कर सकते हैं। वहीं आप ऑफलाइन शिकायत भी कर सकते हैं इसके लिए आप अपने जिले के उपभोक्ता आयोग में लिखित आवेदन दे सकते हैं
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बिस्किट- कुरकुरे का खरीदा हुआ पैकेट निकला खाली? घबराएं नहीं ऐसे होगी शिकायत
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    मम्मी से कुरकुरे-चिप्स खरीदने की जिद की और पहुंच गए दुकान  पर, लेकिन वहां जाकर देखने पर तो ये दोनों खाने के आइटम एकदम फूले दिख रहे हो, लेकिन जब घर लौटकर पैकेट खोला तो पता लगा वो तो सिर्फ हवा थी और पैकेट पूरा खाली निकला। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी ही ठगी की गई है, जिसने आपको पैसे के साथ मानसिक पीड़ा भी दी है।

    देश रविवार यानी आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मना रहा है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपके साथ बी ऐसी ही कुछ ठगी हो तो आप इसकी शिकायत कैसे करेंगे। आखिर यह करनी किससे है, कहां और कैसे होगी ये सभी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ‘वर्ल्ड कंज्यूमर डे’ का उद्देश्य आम लोगों तक यह मैसेज देना है कि हर उपभोक्ता के अधिकारों का सम्मान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही बाजार में होने वाली गड़बड़ियों, धोखाधड़ी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का अवसर भी मिलता है।

    सुरक्षित उत्पाद, विश्वासी उपभोक्ता है थीम

    इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम “सुरक्षित उत्पाद, विश्वासी उपभोक्ता” रखी गई है। इसका मतलब है कि बाजार में बिकने वाले सभी सामान पूरी तरह सुरक्षित हों, ताकि ग्राहक बिना किसी डर या संदेह के खरीदारी कर सकें। इस थीम के तहत डिजिटल सुरक्षा, सही जानकारी और सरकार व कंपनियों के बीच बेहतर सहयोग पर भी जोर दिया गया है।

    खराब, खाली सामान निकले तो क्या करें?

    कानूनी विशेषज्ञ के मुताबिक, यदि खरीदा गया सामान खराब, अधूरा या खाली निकलता है। जैसे चिप्स का पैकेट खाली होना या अंडा अंदर से खराब मिलना तो उपभोक्ता को घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उस प्रोडक्ट की रसीद या बिल सुरक्षित रखें। इसके बाद पैकेट या प्रोडक्ट की फोटो या वीडियो बना लें, ताकि आपके पास पुख्ता सबूत मौजूद रहे।

    इसके बाद संबंधित दुकानदार या कंपनी के कस्टमर केयर में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। कई मामलों में कंपनियां उपभोक्ताओं को रिफंड या नया प्रोडक्ट देकर समस्या का समाधान कर देती हैं।

    लेकिन, कहां होगी शिकायत?

    अगर दुकानदार या कंपनी आपकी शिकायत का समाधान नहीं करती, तो आप कई माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1915)  या 18001144000 पर कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता आयोग में भी मामला दर्ज कराया जा सकता है।

    यह पूरी प्रक्रिया कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट , 2019 के तहत आती है। इस कानून के अनुसार दोषपूर्ण या खराब वस्तु मिलने पर ग्राहक को कई अधिकार प्राप्त हैं।

    अब जानें उपभोक्ता को मिलने वाले अधिकार

    • पैसे की वापसी (Refund)
    • नया उत्पाद (Replacement)
    • मुआवजा (Compensation)
    • कंपनी पर जुर्माना

    शिकायत कैसे करें दर्ज

    ऑनलाइन शिकायत के लिए उपभोक्ता नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in या e‑Daakhil Portal के माध्यम से केस दर्ज कर सकते हैं। वहीं आप ऑफलाइन शिकायत भी कर सकते हैं इसके लिए आप अपने जिले के उपभोक्ता आयोग में लिखित आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ खरीद की रसीद, खराब प्रोडक्ट की फोटो या वीडियो और कंपनी को की गई शिकायत का प्रमाण जैसे दस्तावेज लगाना जरूरी होता है। इस तरह उपभोक्ता अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर बाजार में होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं।

    Aakash Waghmare
    By Aakash Waghmare

    आकाश वाघमारे | MCU, भोपाल से स्नातक और फिर मास्टर्स | मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर 3 वर्षों का क...Read More

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