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MP Elections 2023 : 10 दिसंबर से वापस ले सकेंगे चुनाव के चलते जमा लाइसेंसी हथियार, अलग से आदेश की नहीं होगी जरूरत

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MP Elections 2023 : 10 दिसंबर से वापस ले सकेंगे चुनाव के चलते जमा लाइसेंसी हथियार, अलग से आदेश की नहीं होगी जरूरत
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। चुनाव के चलते प्रदेश समेत भोपाल में तमाम लाइसेंसी हथियार जमा कराए गए थे। अब इन जमा हथियारों को मतगणना के सात दिन बाद यानी 10 दिसंबर से वापस ले सकेंगे। वहीं जमा हथियारों को वापस लेने के लिए कोई भी अलग से आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसके लिए कोई आदेश निकाला जाएगा। जिसने जहां पर भी लाइसेंसी हथियार जमा किए हैं, वे वहीं जाकर प्राप्त सकेंगे।

शहर में कुल 10,658 लाइसेंसी हथियार

विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचरण संहिता लागू की गई। इसके बाद सभी तरह के लाइसेंसी हथियार पुलिस थाने या गन शॉप पर जमा किए गए थे। भोपाल शहर में कुल 10,658 लाइसेंसी हथियार हैं। इनमें से 8,496 लोगों ने हथियार जमा कराए थे।

22 अक्टूबर से जमा कराए थे हथियार

भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इस बार 102 लाइसेंस निरस्त किए गए, जबकि 38 लाइसेंसी हथियार जब्त कराए गए थे। इस बार चुनावों के दौरान 2022 लाइसेंसियों को छूट के दायरे में आने के कारण हथियार रखने की छूट दी गई है। सभी लाइसेंसियों के हथियार 22 अक्टूबर से जमा कराए गए थे।

शहर की 87 शराब दुकानें रहेगी बंद

भोपाल की सातों विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 3 दिसंबर को अरेरा हिल्स स्थित पुरानी जेल में होगी। इसके चलते 2 नवंबर की रात 11:30 बजे से शराब दुकानें बंद हो जाएंगी। इसके बाद यह 3 दिसंबर को पूरी तरह बंद रहेंगी। शहर की सभी सभी 87 शराब दुकानें बंद रहेंगी। जो 4 दिसंबर को तय समय सुबह 8 बजे खुलेंगी। इसके अलावा सभी सातों विधानसभा क्षेत्रों में बार भी 2 दिसंबर की रात तय समय 12 बजे बंद हो जाएंगे। ये भी 3 दिसंबर को नहीं खुलेंगे। इन जगहों पर 24 घंटे तक शराब बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। इसे लेकर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। [caption id="attachment_96858" align="aligncenter" width="1080"] कलेक्टर ने ड्राय डे घोषित किया।[/caption]

होटल, बार में भी नहीं मिलेगी शराब

बता दें कि यह प्रतिबंध जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित सभी शराब दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, सिविलियन क्लब, सैनिक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन रिटेल आउटलेट एवं अन्य लाइसेंस केंद्र, देशी शराब और विदेशी शराब भंडारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर प्रतिबंध रहेगा। मध्य प्रदेश की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
Mithilesh Yadav
By Mithilesh Yadav

वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More

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