Download App
Download on the App StoreGet it on Google Play
Breaking News

ट्विशा शर्मा केस: गिरिबाला सिंह को अभी जेल से नहीं मिलेगी रिहाई, CBI को जवाब के लिए एक सप्ताह

मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में जेल में बंद गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। करीब तीन सप्ताह से लंबित याचिका पर कोर्ट ने गिरिबाला सिंह और CBI की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनीं। गिरिबाला सिंह की ओर से उम्र और बीमारी को आधार बनाकर जमानत देने की मांग की गई, जबकि CBI ने जवाब के लिए एक सप्ताह का समय मांगा।
ट्विशा शर्मा केस: गिरिबाला सिंह को अभी जेल से नहीं मिलेगी रिहाई, CBI को जवाब के लिए एक सप्ताह
गिरिबाला सिंह को अभी जेल से नहीं मिलेगी रिहाई

जबलपुर। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि गिरिबाला सिंह जांच और कानूनी कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगी। सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह ने दावा किया कि गिरिबाला सिंह की ओर से ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया, जिससे उन्हें अपराध में संलिप्त माना जा सके। कोर्ट ने CBI को जवाब और केस डायरी पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है, जिसके बाद अगली सुनवाई होगी।

उम्र और बीमारी को बनाया जमानत का आधार

गिरिबाला सिंह की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए उनकी उम्र और बीमारी का हवाला दिया गया। बचाव पक्ष ने कोर्ट से कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। साथ ही उनकी ओर से आश्वासन दिया गया कि जमानत मिलने पर वह जांच और मामले की आगे की कार्रवाई में पूरी तरह सहयोग करेंगी।

ये भी पढ़ें: भोपाल: रहवासी इलाकों में कारोबार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 62,500 दुकानों पर फैसले का इंतजार

बचाव पक्ष ने आरोपों से किया इनकार

गिरिबाला सिंह के सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी ओर से कोई गलती नहीं की गई है। उन्होंने दलील दी कि गिरिबाला सिंह ने ट्विशा शर्मा को आत्महत्या के लिए न तो उकसाया और न ही ऐसा कोई कृत्य किया, जिससे उन्हें किसी अपराध में संलिप्त बताया जा सके। बचाव पक्ष ने इसी आधार पर जमानत देने की मांग की है।

CBI केस डायरी के साथ देगी जवाब

सुनवाई के दौरान CBI की ओर से मामले में जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया। बचाव पक्ष के अनुसार, CBI ने कहा है कि वह केस डायरी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है और मामले में आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने CBI को जवाब दाखिल करने का समय दे दिया।

Breaking News

कोर्ट ने CBI को एक हफ्ते का दिया समय 

फिलहाल गिरिबाला सिंह जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कोर्ट की ओर से CBI को जवाब के लिए एक सप्ताह का समय दिए जाने के बाद अब अगली सुनवाई में मामले की स्थिति साफ होगी। इसी सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह की जमानत पर आगे फैसला होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें: भारत-न्यूजीलैंड FTA 19 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद, भारतीय निर्यात को मिलेगी ड्यूटी फ्री एंट्री

12 मई को हुई थी ट्विशा की संदिग्ध मौत

ट्विशा शर्मा की 12 मई 2026 को कटारा हिल्स स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। इस मामले में CBI ने अगस्त 2026 में उनके पति समर्थ सिंह और सास, पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसी मामले में गिरिबाला सिंह फिलहाल जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...Read More

Latest Posts