MP High Court : सालाना 14 लाख कमा रही पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं’, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
मप्र हाईकोर्ट ने कहा है कि सालाना 14 लाख रुपए कमा रही पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है। एक महिला की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि-‘यह सिर्फ पति से मांस का टुकड़ा नोंचने का प्रयास है।’
Naresh Bhagoria
24 Jun 2026


























