इंदौर हाई कोर्ट ने कहा-हर अनियमितता के लिए सीईओ जिम्मेदार नहीं, 110 ट्रांजिट पासबुक, 26 खदानों के अनुबंध के मामले में पूर्व सीईओ सबीना बरी
मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जनपद पंचायत उज्जैन की तत्कालीन सीईओ सबीना निनामा की भ्रष्टाचार मामले में दोषसिद्धि निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि केवल प्रशासनिक अनियमितता से भ्रष्टाचार का अपराध साबित नहीं होता। अभियोजन को बेईमान मंशा, आपराधिक उद्देश्य या अनुचित आर्थिक लाभ का ठोस प्रमाण देना जरूरी है।
Naresh Bhagoria
28 Aug 2026


























