Bilaspur:ट्रांसफर-पोस्टिंग पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारी अपनी पसंद की जगह पोस्टिंग का नहीं मांग सकता अधिकार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने नगर निगम भिलाई-चरौदा में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी अंकित यादव की तबादले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। कर्मचारी ने 31 जुलाई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उसका तबादला भिलाई-चरौदा नगर निगम से राजनांदगांव नगर निगम किया गया था। याचिकाकर्ता की मांग थी कि उसे रायपुर नगर निगम में वापस पदस्थ किया जाए। उसने अदालत के सामने अपनी पिछली पदस्थापनाओं और लगातार हुए तबादल
PREM
19 Aug 2026




























