बिलासपुर में आरक्षक की कमाई 46 लाख, खर्च 62 लाख से ज्यादा, ACB ने कोर्ट में पेश किया अभियोग पत्र

रायपुर/बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ACB ने बर्खास्त आरक्षक संतोष कुमार राठौर के खिलाफ विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच में उसकी कुल आय 46.08 लाख रुपये और खर्च 62.28 लाख रुपये पाया गया। यानी आय की तुलना में 16.19 लाख रुपये से ज्यादा का खर्च सामने आया। इससे पहले आरक्षक पर गांजा तस्करी और कार्रवाई से बचाने के नाम पर वसूली के आरोपों से जुड़ा NDPS मामला भी दर्ज हो चुका है।
बिलासपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई
बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) बिलासपुर ने बर्खास्त आरक्षक संतोष कुमार राठौर के खिलाफ विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र पेश कर दिया है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश, पीसी एक्ट बिलासपुर के न्यायालय में यह कार्रवाई की गई। ACB की जांच में आरक्षक की कुल आय 46,08,341 रुपये सामने आई, जबकि उसके खर्च का आंकड़ा 62,28,137 रुपये पाया गया। इस तरह आय की तुलना में 16,19,796 रुपये अधिक खर्च सामने आया है।
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आय-व्यय की जांच में सामने आया बड़ा अंतर
ACB के मुताबिक संतोष कुमार राठौर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिलने के बाद अपराध क्रमांक 57/2024 दर्ज किया गया था। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया। इसके बाद 1 दिसंबर 2024 को बिलासपुर स्थित आरोपी के निवास समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। जांच के दौरान आय, व्यय और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों सहित विभिन्न साक्ष्यों का परीक्षण किया गया।
46 लाख की आय, 62 लाख से ज्यादा खर्च
जांच में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक आरोपी की कुल आय 46.08 लाख रुपये थी, जबकि कुल व्यय 62.28 लाख रुपये दर्ज किया गया। दोनों के बीच 16.19 लाख रुपये से अधिक का अंतर पाया गया। ACB का कहना है कि विवेचना के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का अपराध प्रमाणित पाया गया। इसके बाद अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।
गांजा तस्करी और वसूली का भी आरोप
संतोष कुमार राठौर पहले जीआरपी बिलासपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसके खिलाफ गांजा तस्करी से जुड़े एक अलग मामले में भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप है कि उसने अन्य आरक्षक साथियों के साथ मिलकर ट्रेन में गांजा तस्करी करने वालों को पकड़ने के बाद गांजा अपने पास रख लिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करने के एवज में पैसे वसूले। इस मामले में जीआरपी थाना बिलासपुर में अपराध क्रमांक 117/2024 दर्ज किया गया था। इसमें एनडीपीएस एक्ट की धारा 20बी और 29 के तहत कार्रवाई की गईl
NDPS मामले में भी कोर्ट में चालान
मामले की आगे की विवेचना एसीसीयू जिला बिलासपुर को सौंपी गई थी। जांच पूरी होने के बाद एसीसीयू ने आरोपी के खिलाफ चालान क्रमांक 46-ए/2024 विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, बिलासपुर के न्यायालय में पेश किया था। इस एनडीपीएस मामले में संतोष कुमार राठौर फिलहाल बिलासपुर जेल में बंद है।
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19 नवंबर 2024 को पुलिस सेवा से बर्खास्त
आपराधिक आचरण के आरोपों के चलते पुलिस अधीक्षक रेल छत्तीसगढ़ ने संतोष कुमार राठौर को 19 नवंबर 2024 को पुलिस सेवा से पृथक कर दिया था। अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में ACB की ओर से विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल होने के बाद आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का एक और मोर्चा खुल गया है।




















