चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर SC सख्त:कहा- चयन समिति में LoP की भूमिका सिर्फ दिखावटी न रहे
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन समिति में विपक्ष के नेता (LoP) की भूमिका मात्र दिखावटी नहीं, बल्कि प्रभावी होनी चाहिए, जो इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अहम है।
Sumit Shrivastava
14 May 2026



























