'बालिग युवती को पति के साथ रहने से नहीं रोका जा सकता', हाईकोर्ट ने परिवार को दिए निर्देश
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कहा कि बालिग युवती अपनी इच्छा से पति के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है और उसे रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने युवती को पति के साथ भेजने के निर्देश देते हुए जरूरत पड़ने पर पुलिस संरक्षण लेने की भी छूट दी।
Hemant Nagle
16 Jul 2026



























