वायरल गर्ल "मोनालिसा" की जन्मतिथि बदलने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- पहले युवती को सुनें
हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने वायरल गर्ल मोनालिसा की जन्मतिथि बदलने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि युवती को सुने बिना जन्मतिथि नहीं बदली जा सकती। नगर परिषद अब उसका पक्ष सुनकर दोबारा फैसला लेगी।
Hemant Nagle
1 Oct 2026



























