CG NEWS: 28 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को हाई कोर्ट से राहत, सुरक्षित गर्भपात की अनुमति; DNA साक्ष्य सुरक्षित रखने के निर्देश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में 14 वर्ष 6 माह की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 28 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था का सुरक्षित चिकित्सकीय गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। अदालत ने माना कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) कानून की सामान्य समय-सीमा से आगे होने के बावजूद संविधान का अनुच्छेद-21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता, निजता और सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार देता है। ऐसे मामलों में अदालत का दायित्व पीड़िता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।मामले के अनुसार दिसंबर 2025 म
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