मप्र हाईकोर्ट ने कहा-‘रिटायरमेंट के 7 साल बाद पेंशन से नहीं की जा सकती वसूली’, राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज
मप्र हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के सात साल बाद किसी भी कर्मचारी की पेंशन से कोई वसूली नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है।
Naresh Bhagoria
20 Aug 2026
High Court News : High Court News : जबलपुर में बिना फायर एनओसी के कैसे चल रहे कमर्शियल गोदाम?
Naresh Bhagoria
18 May 2026
High Court News : मप्र हाईकोर्ट में अब नहीं होगी टॉप 10 मुकदमों की लिस्ट
Naresh Bhagoria
3 Dec 2025






























