‘अंधेरे में किसी ने आरोपी को देखा नहीं, फिर भी हुई सजा’, झूठे केस में 6 साल जेल काटने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी
मप्र हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में सिवनी की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा रद्द करते हुए छह वर्ष से जेल में बंद आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि घटना के समय अंधेरा था, किसी गवाह ने आरोपी को नहीं देखा और ठोस साक्ष्य भी नहीं थे।
Naresh Bhagoria
6 Aug 2026


























