विद्युत लोकपाल नियुक्ति के नए नियमों पर विवाद:अब वकील नहीं कर सकेंगे आवेदन, एडवोकेट्स बोले- असंवैधानिक फैसला
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग विद्युत लोकपाल नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए प्रस्ताव के तहत वकील, विधिक विशेषज्ञ और निजी क्षेत्र के लोग आवेदन नहीं कर सकेंगे। एडवोकेट्स ने इसे असंवैधानिक बताया है।
Sumit Shrivastava
9 Jun 2026



























