हाईटेंशन तारों के नीचे निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा; 25 नवंबर को अगली सुनवाई
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हाईटेंशन बिजली तारों के नीचे हो रहे आवासीय और व्यावसायिक निर्माण पर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने इसे लोगों की जान के लिए गंभीर खतरा बताते हुए मुख्य सचिव समेत 10 पक्षकारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
Sanjay Tiwari
9 Oct 2026


























