Bilaspur:मुस्लिम कानून में Hiba पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला,सिर्फ रजिस्ट्री काफी नहीं, कब्जा देना भी जरूरी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मुस्लिम कानून के तहत संपत्ति के Hiba यानी उपहार को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल उपहार विलेख का पंजीयन होने से हिबा वैध नहीं माना जा सकता। इसके लिए दानकर्ता की घोषणा, प्राप्तकर्ता की स्वीकृति और संपत्ति के कब्जे की वास्तविक सुपुर्दगी आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने रायपुर के खनिज नगर, पुरैना तेलीबांधा स्थित 1500 वर्गफीट संपत्ति से जुड़े विवाद में यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने रायपुर के 11व
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11 Aug 2026



























