CG NEWS:आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध रेप नहीं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरोपी की बरी बरकरार रखी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दुष्कर्म से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखते हुए पीड़िता की अपील खारिज कर दी। सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित मणिपुर चौकी क्षेत्र से जुड़े इस मामले में महिला ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2018 में आरोपी ने धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर आरोपी को बरी कर दिया था। पीड़िता ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल
Prem Nirmalkar
1 Jul 2026



























