CG NEWS: सूरजपुर में हत्या के प्रयास के 5 फरार आरोपियों पर कोर्ट सख्त, BNSS की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी

SURAJPUR NEWS । हत्या के प्रयास के चर्चित मामले में फरार चल रहे पांच आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-84 के तहत उद्घोषणा जारी करते हुए आरोपियों को 10 अगस्त 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पुलिस ने उद्घोषणा आरोपियों के घर पर चस्पा कर गांव में सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाई है।
कोर्ट का सख्त रुख, फरार आरोपियों पर उद्घोषणा
सूरजपुर जिले की बसदेई चौकी में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे पांच आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने कड़ा कदम उठाया है। गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं होने और आरोपियों के लगातार फरार रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी कर दी है।
जमीन विवाद से शुरू हुआ खूनी संघर्ष
पुलिस के अनुसार 14 अप्रैल 2026 को ग्राम जूर निवासी हसीना बीबी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका परिवार खेत में मौजूद था। इसी दौरान जमीन विवाद को लेकर आरोपी पक्ष लाठी-डंडों से लैस होकर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
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बीच-बचाव करने पहुंचे पति पर जानलेवा हमला
शिकायत के अनुसार विवाद की जानकारी मिलने पर हसीना बीबी के पति यासीन हफीजी मौके पर पहुंचे, जहां आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। चिकित्सकीय परीक्षण में चोट को मानव जीवन के लिए खतरनाक बताया गया, जिसके बाद हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
बसदेई चौकी पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 244/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(बी), 351(3), 115(2), 191(1), 191(2) एवं 109 के तहत मामला कायम कर विवेचना शुरू की थी।
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गिरफ्तारी वारंट भी रहा बेअसर
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की तलाश की, लेकिन वे लगातार फरार रहे। न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट भी तामील नहीं हो सका। पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी न्यायिक प्रक्रिया से बचने के उद्देश्य से लगातार छिपे हुए हैं।
10 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने का आदेश
न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद अयुब अंसारी, अख्तर रजा, उमर रजा, असलम अंसारी और सफिरन निशा को 10 अगस्त 2026 अथवा उससे पहले न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय सीमा तक पेश नहीं होने पर उनके विरुद्ध अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
गांव में चस्पा की गई उद्घोषणा
बसदेई पुलिस ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए उद्घोषणा आरोपियों के घर के बाहर चस्पा की। इसके साथ ही ग्रामीणों और परिजनों की मौजूदगी में उद्घोषणा सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाई गई, ताकि सभी को न्यायालय के आदेश की जानकारी मिल सके।












