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जज साहब! मेरे 2 से ज्यादा बच्चे... राजस्थान सरकार नहीं दे रही नौकरी, अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब कर देगा आपको हैरान

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जज साहब! मेरे 2 से ज्यादा बच्चे... राजस्थान सरकार नहीं दे रही नौकरी, अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब कर देगा आपको हैरान
नई दिल्ली। राजस्थान में दो से ज्यादा बच्चों वाले लोग सरकारी नौकरियां नहीं कर सकेंगे। सुनने में पहले तो अजीब लगता है लेकिन राजस्थान का यह नियम बरकरार रहने वाला है। जी हां, राज्य सरकार के 1989 के इस कानून को अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट द्वारा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगाई याचिका खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एक आदेश में 12 अक्टूबर 2022 के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि राजस्थान सरकार का नियम नीति के दायरे में आता है और इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके भी दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें राजस्थान में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।

रिटायर सैनिक ने दायर की थी याचिका

यह मामला 2017 से कोर्ट में चलता आ रहा है। 2017 में रिटायर पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट ने 2018 में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल होने की मांग की थी। उनके आवेदन को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24(4) का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। यह नियम 1 जून 2002 के बाद पैदा हुए दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को राजस्थान में सरकारी नौकरी देने से रोकता है। जाट ने इसी नियम के खिलाफ तर्क देते हुए पहले राजस्थान हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी।

नियम संविधान के दायरे से बाहर : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले पर कहा कि, ऐसा प्रावधान पंचायत चुनाव लड़ने की योग्यता के तौर पर भी पेश किया गया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियम जो दो से ज्यादा जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है, गैर-भेदभावपूर्ण नहीं है। यह संविधान के दायरे से बाहर है, क्योंकि प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। बता दें कि राजस्थान में जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकते। पंचायत चुनाव को लेकर इस नीति को राजस्थान में 21 साल पहले ही लागू किया जा चुका है। अब यही सरकारी नौकरी में चयन को लेकर भी होगा। ये भी पढ़ें - प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दी चेतावनी, कहा- चार्जेज का एक स्टैंडर्ड फिक्स करो, वरना…
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