प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में कोर्ट से अहम आदेश आया है। एडीजे रेप और पोक्सो स्पेशल कोर्ट के जज विनोद कुमार चौरसिया ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर जांच शुरू करने को कहा है।
कोर्ट के आदेश के बाद अब झूंसी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी।
यह आदेश शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा दाखिल अर्जी पर दिया गया है। उन्होंने कोर्ट में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
दोनों नाबालिग पीड़ितों के बयान 13 फरवरी को अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को भी देखा और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने बताया कि उन्होंने कथित घटनाओं से जुड़ी सीडी भी कोर्ट में सौंपी है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिला है और वे प्रयागराज से वाराणसी स्थित विद्या मठ तक पैदल सनातन यात्रा निकालेंगे।
मामला सामने आने के बाद धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई शुरू करेगी।