Shivani Gupta
3 Oct 2025
Mithilesh Yadav
3 Oct 2025
संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच ने मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज कर दी और उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करने को कहा।
मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक त्रिपाठी ने पक्ष रखा। वहीं, राज्य सरकार की ओर से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जे. एन. मौर्या और स्टैंडिंग काउंसिल आशीष मोहन श्रीवास्तव ने बहस की।
याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल पर हुए ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट को बताया कि बारात घर पहले ही तोड़ा जा चुका है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई गांधी जयंती और दशहरे के दिन तय की गई थी।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अपील करनी होगी। सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष ने जमीन से जुड़े दस्तावेज भी पेश किए।
कोर्ट ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से जुड़े हालात, जैसे भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था, ट्रायल कोर्ट की देखरेख में ही तय किए जाएं। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।