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संभल में मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला :हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश

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हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच ने मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज कर दी और उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करने को कहा।

    दोनों पक्षों की दलीलें

    मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक त्रिपाठी ने पक्ष रखा। वहीं, राज्य सरकार की ओर से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जे. एन. मौर्या और स्टैंडिंग काउंसिल आशीष मोहन श्रीवास्तव ने बहस की।

    बारात घर पहले ही तोड़ा गया

    याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल पर हुए ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट को बताया कि बारात घर पहले ही तोड़ा जा चुका है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई गांधी जयंती और दशहरे के दिन तय की गई थी।

    अब ट्रायल कोर्ट में अपील

    हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अपील करनी होगी। सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष ने जमीन से जुड़े दस्तावेज भी पेश किए।

    भीड़ और सुरक्षा का मुद्दा

    कोर्ट ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से जुड़े हालात, जैसे भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था, ट्रायल कोर्ट की देखरेख में ही तय किए जाएं। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।

    Shivani Gupta
    By Shivani Gupta

    शिवानी गुप्ता | MCU, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएशन | 9 वर्षों की टीवी और डिजिटल तक की य...Read More

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