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Peoples Update Special :प्रदेशभर के टाइगर रिजर्व से जुड़ी सड़कों पर शाम से सुबह तक ट्रैफिक हो सकता है बंद

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के कोर टूरिस्ट एरिया में मोबाइल फोन का उपयोग बंद कर दिया गया है। इसी तरह सूर्यास्त से सूर्योदय तक कोर एरिया की सड़कें बंद की जा सकती हैं।
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प्रदेशभर के टाइगर रिजर्व से जुड़ी सड़कों पर शाम से सुबह तक ट्रैफिक हो सकता है बंद
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    संतोष चौधरी,भोपाल। रातापानी, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना सहित मध्यप्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में कोर एरिया के बीच और उसे जोड़ने वाली सड़कों पर सूर्यास्त से सूर्योदय तक यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित करने की तैयारी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में लिया जा रहा है, जिसमें वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में रात के समय मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस फैसले से प्रदेशभर में दर्जनभर सड़कें प्रभावित हो सकती हैं। इससे वहां रहने वाली बड़ी आबादी और वहां से गुजरने वाला ट्रैफिक भी प्रभावित होगा।  

    पार्क प्रबंधन ने जानकारी मंगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को एक फैसला दिया है। इन बिंदुओं के पालन करते हुए सरकार ने नाइट सफारी व मोबाइल पर बैन लगाने के आदेश जारी कर दिया है। अब टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र की सड़कों के बारे में विचार किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस मामले में विभाग ने कोर्ट के फैसले का परीक्षण कर रहा है और सभी पार्क प्रबंधन से वहां की सड़कों के बारे में जानकारी बुलाई है। प्रदेश में ऐसी एक दर्जन से अधिक सड़कें चिन्हित की गई हैं, जो सीधे टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से होकर गुजरती हैं या उसे जोड़ती हैं।

    ये सड़कें हो सकती हैं प्रभावित

    • रातापानी : झिरी गेट से गोल चौराहा औबेदुल्लागंज, देलावाड़ी व रेहटी।
    • बांधवगढ़ : उमरिया- ताला-मानपुर। 
    • कान्हा : मुक्की गेट से गढ़ी तक, खटिया गेट वाली सड़क।
    • पन्ना : पन्ना शहर से मडला गेट और अमानगंज से पन्ना।
    • नौरादेही : रहली-जबलपुर मार्ग।
    • पेंच : टुनिया गेट से हाईवे तक
    • सतपुड़ा : मढ़ई से सोहागपुर
    • संजय डुबरी : चमरा डोल से बड़का डोल तक     

    इन्हें रहेगी छूट

    प्रतिबंध के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। एंबुलेंस, पुलिस, अग्निशमन, वन विभाग के वाहन और आपातकालीन परिस्थितियों में सीमित संख्या में वाहनों को विशेष अनुमति के साथ आवागमन की इजाजत मिलेगी।

    कोर्ट का आदेश सराहनीय

    वाइल्ड लाइफ के संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सराहनीय है। वैसे मप्र में शाम के बाद अधिकांश टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र बंद हो जाते हैं। आदेश के दायरे में आने वाली सड़कों के बारे में सरकार को निर्णय लेना चाहिए।
    सुदेश वाघमारे, सदस्य, स्टेट वाइल्फ लाइफ बोर्ड, मप्र

    अवैध खनन रुकेगा, दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी

    सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। रात में ट्रैफिक बंद होने से बाघों और अन्य वन्यजीवों की स्वच्छंद आवाजाही सुनिश्चित होगी और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कमी आएगी। अवैध खनन,  वन्य प्राणियों के दुर्घटनाओं पर भी रोक लगेगी।       
    अजय दुबे, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट

    परीक्षण किया जा रहा है

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र की कितने सड़कें आ रही है, इसके बारे में परीक्षण किया जा रहा है। इस मामले में उचित निर्णय लिया जाएगा। हम पहले ही नाइट सफारी और मोबाइल फोन पर बैन लगा चुके हैं। 
    शुभरंजन सेन, PCCF (wild Life)

    Naresh Bhagoria
    By Naresh Bhagoria

    नरेश भगोरिया। 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्ववि...Read More

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