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Chhindwara Fraud case : कौन हैं ये साध्वी, जिनके सिर 10 हजार का इनाम, क्या है चक्कर कि हो गईं रफूचक्कर

छिंदवाड़ा। साध्वी रीना रघुवंशी ने महंत स्व. कनक बिहारी दास महाराज के खाते से 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले में उन पर 10 हजार का इनाम घोषित किया गया है और साथ ही यज्ञ समिति अनुशासन रघुवंशम समाज द्वारा भी 51 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने जांच के बाद रीना रघुवंशी और दो अन्य के खिलाफ धारा 420, 406, 404, 403 के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

नेट बैंकिंग से निकाली राशि

बता दें कि 17 अप्रैल 2023 को महंत स्व. कनक बिहारी महाराज का सड़क हादसे निधन हो गया था। आरोप है कि रीना रघुवंशी ने साथियों के साथ मिलकर खाते में अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत कराया और फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से खाते में जमा राशि निकाल ली। इस मामले में बम्हनीलाला निवासी और श्रीराम जानकी मंदिर के श्याम सिंह ने एसडीओपी को लिखित शिकायत की थी कि SBI में महंत स्व. कनक बिहारी महाराज का खाता था, जिसमें 90 लाख रुपए जमा थे। उनके उत्तराधिकारी को लेकर प्रकरण सिविल न्यायालय में भी चल रहा हैं। इस बीच रीना रघुवंशी निवासी कला चापानावर साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर खाते में अपना मोबाइल नम्बर पंजीकृत करा लिया था।

सेंट्रल बैंक ने वसीयत के आधार पर किया था निपटारा

शिकायत में यह भी बताया था कि महंत स्व. कनक बिहारी महाराज ने वसीयत की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा हैं कि उनके नहीं रहने पर श्याम सिंह को उनका उत्तराधिकारी माना जाएगा। चांद के सेंट्रल बैंक ने भी इसी वसीयत के आधार पर चीजों का निपटारा किया था, लेकिन चौरई SBI से उक्त वसीयत को न मानते हुए एक तरफा भुगतान कर दिया हैं।

पुलिस ने जांच के बाद रीना रघुवंशी उर्फ साध्वी लक्ष्मीदास साध्वी के भाई हर्ष रघुवंशी एवं साध्वी के करीबी सागर निवासी मनीष उर्फ विराज सोनी के खिलाफ धारा 420, 406, 404, 403 के तहत मामला दर्ज किया था।

एक भी आरोपी नहीं हुआ गिरफ्तार

रघुवंशी समाज द्वारा की गई शिकायत को डेढ़ महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जबकि पुलिस द्वारा अब तक इस मामले में अन्य 2 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर उन्हें आरोपी बनाया गया है। फिलहाल, अब इनाम घोषित हो गया है।

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