कन्नड़ एक्टर दर्शन को मिली अंतरिम जमानत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दी 6 हफ्तों की बेल

बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में आरोपी अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराने के लिए मेडिकल आधार पर बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी। उसके दोनों पैरों में सुन्नपन है और उसे सर्जरी करानी होगी। अभिनेता फिलहाल बल्लारी जेल में बंद हैं।
कोर्ट में पेश की थी मेडिकल रिपोर्ट
जस्टिस एस. विश्वजीत शेट्टी की बेंच ने दर्शन को चिकित्सीय उपचार के लिए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी वी नागेश और सरकारी लोक अभियोजक पी. प्रसन्ना कुमार की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार ने बल्लारी केंद्रीय कारागार के डॉक्टरों एवं वहां के एक सरकारी अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख की मेडिकल रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की थी। दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था और वह अभी बल्लारी जेल में हैं। सत्र अदालत ने 21 सितंबर को दर्शन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इलाज के लिए अंतरिम जमानत मांगी।जेल से वायरल हुई दर्शन की फोटो
आरोपी कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा की एक फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो में दर्शन जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर में एक्टर जेल में दूसरे कैदियों के साथ बैठकर मग में कॉफी और सिगरेट पी रहे हैं। इस वायरल तस्वीर को जेल विभाग ने अपने संज्ञान में लिया है और अधिकारियों को तलब किया है।












