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प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस को कमर्शियल में कैसे बदलें?जानिए पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया, फीस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स

अगर आप टैक्सी, ऑटो, बस, ट्रक या किसी अन्य कमर्शियल वाहन को चलाकर नौकरी या खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) काफी नहीं होगा। इसके लिए आपके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है।
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जानिए पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया, फीस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स
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'अगर आप टैक्सी, ऑटो, बस, ट्रक या किसी अन्य कमर्शियल वाहन को चलाकर नौकरी या खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) काफी नहीं होगा। इसके लिए आपके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्राइवेट लाइसेंस से पीली नंबर प्लेट वाली ट्रांसपोर्ट या कमर्शियल गाड़ी चलाना गैरकानूनी माना जाता है। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसके लिए नया लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने मौजूदा प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस को ही कमर्शियल लाइसेंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया अब काफी आसान और ऑनलाइन हो चुकी है।

कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी शर्तें

कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 20 साल होनी चाहिए। कुछ राज्यों में भारी वाहन के लिए अलग नियम भी लागू हो सकते हैं। आवेदक के पास पहले से वैध परमानेंट प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है जो कम से कम एक साल पुराना हो। इसके अलावा व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना भी अनिवार्य है।

आवेदन से पहले ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

कमर्शियल लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें सबसे पहले आपका ओरिजिनल प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है। इसके अलावा पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या अन्य वैध दस्तावेज लगाए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यानी Form 1A है जिसे किसी सरकारी डॉक्टर से प्रमाणित करवाना जरूरी होता है। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से प्राप्त Form 5 यानी ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है।

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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

स्टेप 1: सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट Parivahan Sewa पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर मौजूद Online Services सेक्शन में जाकर Driving License Related Services पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब अपना राज्य चुनें, जैसे मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि।

स्टेप 4: इसके बाद Services on DL (Renewal/Duplicate/AEDL/Others) विकल्प को चुनें।

स्टेप 5: अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। इसके बाद Get DL Details पर क्लिक करें।

स्टेप 6: स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सेवाओं में Issue of Endorsement to DL या Change of DL Class विकल्प चुनें।

स्टेप 7: अब मांगी गई सभी जानकारी भरें और मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 1A) व ड्राइविंग स्कूल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (Form 5) अपलोड करें।

स्टेप 8: इसके बाद निर्धारित फीस का ऑनलाइन भुगतान करें। अलग-अलग राज्यों में फीस लगभग ₹200 से ₹500 के बीच हो सकती है।

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RTO में होगा वेरिफिकेशन और ड्राइविंग टेस्ट

ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी। इसके बाद अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में स्लॉट बुक करना होगा। निर्धारित तारीख पर RTO जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सभी प्रक्रिया सफल होने के बाद आपका नया कमर्शियल स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा और आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

Sumit Shrivastava
By Sumit Shrivastava

मास कम्युनिकेशन में Ph.D और M.Phil पूर्ण की है तथा टीवी और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते ...Read More

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