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पिलीभीत : बदमाशों ने घर में घुसकर दंपत्ति पर किया हमला, जबरन कपड़े उतारने की भी कोशिश, कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ मामला

पिलीभीत : बदमाशों ने घर में घुसकर दंपत्ति पर किया हमला, जबरन कपड़े उतारने की भी कोशिश, कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ मामला
पिलीभीत। उत्तर प्रदेश के पिलीभीत जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 28 वर्षीय किसान और उनकी 25 वर्षीय पत्नी पर पांच बदमाशों ने उनके ही घर में घुसकर बेरहमी से हमला किया। यह हमला एक पुरानी रंजिश के कारण हुआ। जब एक किसान की पत्नी अपने पति को बचाने आई, तो आरोपियों ने उसे जबरन कपड़े उतारने की कोशिश की और कथित तौर पर उससे छेड़छाड़ भी की। यह घटना 17 जनवरी की रात की है। अदालत के हस्तक्षेप के बाद बीते रविवार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया।

पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला

घटना के अगले दिन जब किसान दंपति न्याय की गुहार लगाने स्थानीय थाने पहुंचे, तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। उल्टा, पुलिस ने पीड़ित दंपति पर ही रिश्वत देने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उन्हें 24 घंटे से अधिक समय तक लॉकअप में रखा। पीड़ित किसान ने बताया, "हम बुरी तरह घायल थे, लेकिन पुलिस ने हमें मेडिकल जांच के लिए नहीं भेजा। हमें खुद ही जाकर मेडिकल कराना पड़ा। रिपोर्ट में कई गंभीर चोटों की पुष्टि हुई और सीटी स्कैन में मेरे सिर पर चोट का पता चला। हमें मजबूर होकर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।"

अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ मामला

पीड़ित किसान ने अदालत में याचिका दायर की, जिसके बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद रविवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी परजीत सिंह और उसके चार साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी जगदीप मलिक ने बताया, "मुख्य आरोपी परजीत सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही है। जनवरी के अंत में उसे जिला बदर किया गया था। दो अन्य आरोपी पंजाब के पठानकोट से हैं। सभी आरोपियों पर विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है और जांच पूरी होते ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।" आरोपियों के खिलाफ धारा 191 (2) (दंगा), 191 (3) (घातक हथियारों से दंगा), 190 (गैरकानूनी सभा), 351 (3) (आपराधिक धमकी), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 331 (4) (गृह अतिचार), 74 (महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला) और 76 (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से बल प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस पर पक्षपात के आरोप

पीड़ित किसान ने बताया कि मुख्य आरोपी परजीत सिंह उनके ही गांव का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले से ही एक हत्या का मामला दर्ज है। किसान ने कहा, "स्थानीय पुलिस को सब पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी शिकायत दर्ज नहीं की। हमने घटना के तुरंत बाद लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब अदालत के आदेश के बाद मजबूरी में पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा।" ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डेटा डिलीट न करने के दिए निर्देश, जानें क्या है पूरा मामला
Wasif Khan
By Wasif Khan

फिलहाल जुलाई 2024 से पीपुल्स अपडेट में सब-एडिटर हूं। बीते 3 वर्षों से मीडिया में सक्रिय हूं। 12वीं म...

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