1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा:14 साल बाद बढ़ी फीस, सामान्य पासपोर्ट के लिए देने होंगे ₹2,500

विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक अहम खबर है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। इसके बाद नया पासपोर्ट बनवाना, पासपोर्ट रिन्यू कराना, खोए हुए पासपोर्ट का रिप्लेसमेंट लेना और कई अन्य सेवाएं पहले के मुकाबले ज्यादा महंगी हो जाएंगी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह बढ़ोतरी लगभग 14 साल बाद की गई है। इससे पहले वर्ष 2012 में पासपोर्ट फीस में बदलाव किया गया था।
सामान्य पासपोर्ट के लिए बढ़ी फीस
नई दरों के अनुसार 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए अब आवेदकों को 2,500 रुपए चुकाने होंगे। अभी तक इसकी फीस 1,500 रुपए थी। वहीं तत्काल श्रेणी में यही पासपोर्ट बनवाने के लिए 5,000 रुपए देने होंगे, जो पहले 3,500 रुपए थी।
60 पन्नों वाले पासपोर्ट पर भी बढ़ा खर्च
अधिक यात्रा करने वाले लोगों के लिए जारी होने वाले 60 पन्नों के पासपोर्ट की फीस में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। सामान्य आवेदन के लिए अब 3,500 रुपए देने होंगे, जबकि पहले यह शुल्क 2,000 रुपए था। तत्काल सेवा के तहत इसकी फीस बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी गई है, जो पहले 4,000 रुपए थी।
खोया या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट बदलवाना भी होगा महंगा
यदि किसी व्यक्ति का पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है तो नया पासपोर्ट बनवाने के लिए अब पहले से अधिक शुल्क देना होगा। 36 पन्नों वाले पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए सामान्य प्रक्रिया में 5,000 रुपए और तत्काल सेवा में 7,500 रुपए का भुगतान करना होगा। इसी तरह 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए सामान्य श्रेणी में 6,000 रुपए और तत्काल सेवा में 8,500 रुपए फीस तय की गई है।
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बच्चों के पासपोर्ट पर भी लागू होंगे नए शुल्क
सरकार ने नाबालिगों के पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं की फीस भी बढ़ा दी है। यदि किसी बच्चे का 36 पन्नों वाला पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है तो नया पासपोर्ट बनवाने के लिए सामान्य श्रेणी में 4,250 रुपए देने होंगे। वहीं तत्काल सेवा के जरिए पासपोर्ट बनवाने पर यह शुल्क 6,750 रुपए तक पहुंच जाएगा।
PCC और अन्य सेवाएं भी हुईं महंगी
पासपोर्ट के अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट और अन्य संबंधित सेवाओं के शुल्क में भी संशोधन किया गया है। नई दरें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी।
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पासपोर्ट की वैधता में नहीं हुआ कोई बदलाव
फीस बढ़ने के बावजूद पासपोर्ट की वैधता अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वयस्क नागरिकों को जारी होने वाला पासपोर्ट पहले की तरह 10 साल तक वैध रहेगा। वहीं नाबालिगों के लिए जारी पासपोर्ट की वैधता 5 साल या 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगी, जो भी पहले हो। सरकार का कहना है कि पासपोर्ट सेवाओं के आधुनिकीकरण और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुल्क संरचना में संशोधन किया गया है। 1 जुलाई के बाद नया आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर नई फीस लागू होगी।












