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कोकीन तस्करी में पकड़ी नाइजीरियाई महिला की कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज

डीआरआई ने बस से 29.370 ग्राम अवैध कोकीन बरामद कर किया था गिरफ्तार; विदेशी नागरिक होने से फरार होने की आशंका को कोर्ट ने माना गंभीर
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कोकीन तस्करी में पकड़ी नाइजीरियाई महिला की कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज
प्रतीकात्मक चित्र

इंदौर। अवैध मादक पदार्थ कोकीन की तस्करी के मामले में गिरफ्तार नाइजीरियाई मूल की महिला आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) मनीष कुमार लोवंशी की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। कोर्ट ने आरोपी के विदेशी नागरिक होने और उसके फरार होने की आशंका को भी जमानत नहीं देने के प्रमुख कारणों में माना।

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बस में कोकीन लेकर इंदौर आने की सूचना

अभियोजन के अनुसार 29 जुलाई को डीआरआई इंदौर को सूचना मिली थी कि मुंबई से इंदौर आने वाली बस क्रमांक एमपी-09 डीजी-7741 में एक महिला मादक पदार्थ लेकर इंदौर आ रही है। सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने ग्राम सोनवाय टोल प्लाजा के पास बस को रुकवाकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान महिला के पास मौजूद काले रंग के बैग से 29.370 ग्राम अवैध मादक पदार्थ कोकीन बरामद होने का दावा किया गया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम ओलुकुलु अबी ओडून एरे उर्फ आयशा, निवासी मुंबई, बताया। इसके बाद डीआरआई ने उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।

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विदेशी नागरिक होने पर कोर्ट ने जताई चिंता

जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान अभियोजन ने आरोपी के विदेशी नागरिक होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि जमानत मिलने के बाद आरोपी के देश से बाहर भागने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही मामले में फरार अन्य आरोपी की मदद किए जाने की संभावना भी जताई गई।अभियोजन ने कोर्ट को यह भी बताया कि आरोपी के पासपोर्ट की वैधता जून 2026 में समाप्त हो चुकी है। ऐसे में उसकी आगे की गतिविधियों और उपलब्धता को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं।

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कोर्ट ने जमानत देना नहीं माना उचित

अदालत ने मामले की गंभीरता, आरोपी के फरार होने की आशंका और साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की संभावना को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं माना। कोर्ट ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

Hemant Nagle
By Hemant Nagle

हेमंत नागले | पिछले बीस वर्षों से अधिक समय से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। वर्ष 2004 में मास्टर ऑफ जर्...Read More

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