MP Panchayat Chunav : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण के बिना ही पंचायत-निकाय चुनाव होंगे, CM ने कही ये बात
Publish Date: 10 May 2022, 1:03 PM (IST)Reading Time: 1 Minute Read
मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एमपी में बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा- अगले 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें।
CM बोले- रिव्यू पिटीशन लगाएंगे
23 हजार पंचायतों को है चुनाव की प्रतीक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी और पूरी कोशिश होगी कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा को दोषी ठहराया है।
15 दिन में अधिसूचना जारी करें
सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर सुनाया। जाफर ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करें।
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