जबलपुर:प्रमोशन में आरक्षण मामला, हाईकोर्ट में टली सुनवाई; सरकार ने मांगा समय

जबलपुर। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर सुनवाई के दौरान सपाक्स ने अंतिम फैसला आने तक पदोन्नति पर रोक लगाने की मांग उठाई। वहीं हाईकोर्ट ने लंबे समय से लंबित इस मामले का जल्द निराकरण करने की बात कही।
सरकार ने मांगा समय
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने महाधिवक्ता की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए समय मांगा। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और संकेत दिए कि मामले की अगली सुनवाई जल्द तय की जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस लंबे समय से लंबित विवाद का जल्द निपटारा किया जाएगा।
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सपाक्स ने प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग की
सपाक्स ने अदालत से आग्रह किया कि अंतिम फैसला आने तक राज्य सरकार को किसी भी प्रकार के पदोन्नति आदेश जारी करने से रोका जाए। संस्था का कहना था कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक प्रमोशन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इस मांग को लेकर अदालत के सामने विस्तार से पक्ष रखा गया।
15 पदोन्नति आदेशों पर भी उठे सवाल
सुनवाई के दौरान सपाक्स ने विधानसभा सचिवालय द्वारा हाल ही में जारी 15 पदोन्नति आदेशों पर भी आपत्ति दर्ज कराई। संस्था का कहना था कि न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद इस तरह के आदेश जारी करना उचित नहीं है। अदालत ने इस मुद्दे को भी सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड पर लिया।
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नई प्रमोशन नीति पर भी कोर्ट ने मांगा जवाब
एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता से उस मौखिक अंडरटेकिंग पर भी स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें राज्य सरकार की ओर से नई प्रमोशन नीति फिलहाल लागू नहीं करने की बात कही गई थी। अदालत ने संकेत दिए कि इस पूरे मामले की अंतिम सुनवाई जल्द की जाएगी।












