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मुरादाबाद में मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर! सरकारी जमीन पर निर्माण, 15 दिन में खुद हटाने का नोटिस

मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को एमडीए ने अवैध निर्माण माना है। मुतवल्ली को 15 दिन में निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया है।
मुरादाबाद में मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर! सरकारी जमीन पर निर्माण, 15 दिन में खुद हटाने का नोटिस

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक निर्माण को लेकर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली रोड पर पाकबड़ा थाना क्षेत्र में करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने अवैध निर्माण माना है। प्राधिकरण ने मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर निर्माण खुद हटाने के निर्देश दिए हैं। एमडीए की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्माण नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण की टीम कार्रवाई करेगी और बुलडोजर से निर्माण हटाया जा सकता है।

300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बना निर्माण

मामला मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित पाकबड़ा थाना क्षेत्र का है। यहां करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी होने की जानकारी सामने आई है। एमडीए सचिव की ओर से जारी नोटिस में इस निर्माण को सरकारी जमीन पर बताया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि जमीन सरकारी होने के कारण उस पर बने निर्माण को नियमों के तहत वैध नहीं माना जा सकता। इसके अलावा सड़क किनारे निर्माण होने से यातायात प्रभावित होने की बात भी एमडीए की ओर से कही गई है। नोटिस जारी होने के बाद मस्जिद कमेटी में हलचल बढ़ गई है। कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि मस्जिद काफी पुरानी है। हालांकि, एमडीए ने सरकारी जमीन पर निर्माण होने का हवाला देते हुए इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

15 दिन बाद होगी अगली कार्रवाई

एमडीए ने मस्जिद के मुतवल्ली को निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस अवधि में यदि निर्माण खुद नहीं हटाया गया तो समयसीमा पूरी होने के बाद प्राधिकरण आगे की कार्रवाई करेगा। एमडीए की कार्रवाई पर अब सभी की नजर है। खास तौर पर यह देखा जाएगा कि नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद मस्जिद कमेटी की ओर से क्या कदम उठाया जाता है और प्राधिकरण किस तरह की कार्रवाई करता है।

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पहले भी हटाया जा चुका है मस्जिदनुमा निर्माण

मुरादाबाद में सरकारी जमीन और सड़क किनारे बने धार्मिक निर्माण को लेकर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। कांठ रोड पर सिद्ध अस्पताल के पास सड़क किनारे बने मस्जिदनुमा निर्माण को पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से हटाया गया था। इसके अलावा एमडीए की सेक्टर-10 योजना में पार्क की जमीन पर बनी मीनार को भी हटाकर जमीन खाली कराई गई थी। एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी के तहत नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है।

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सहारनपुर के बाद मुरादाबाद में भी मामला

मुरादाबाद में यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है, जब सहारनपुर के कलक्ट्रेट परिसर की पुरानी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक निर्माण के खिलाफ एमडीए की कार्रवाई की तैयारी ने मामला चर्चा में ला दिया है। फिलहाल एमडीए ने 15 दिन में निर्माण खुद हटाने का नोटिस दिया है। तय अवधि में निर्माण नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण की ओर से अगली कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद मस्जिद कमेटी और एमडीए के बीच मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है।

Sona Rajput
By Sona Rajput

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन किया है। साल 2022 ...Read More

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