सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कैबिनेट मंत्री शाह : FIR से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती, कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह इन दिनों विवादों के घेरे में हैं। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के चलते उनके खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राहत की गुहार लगाई है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, विजय शाह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा था, “हमने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवाई।” यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और चौतरफा आलोचना का कारण बन गया।हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, FIR के आदेश
इंदौर हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इस मामले में संज्ञान लेते हुए विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। अदालत ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को आदेश दिया कि 4 घंटे के भीतर FIR दर्ज की जाए। इसके बाद बुधवार रात महू तहसील के मानपुर थाना क्षेत्र में तीन गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई।किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्न धाराओं में दर्ज की गई है:- धारा 152 – भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने का कृत्य (7 साल तक की सजा या उम्रकैद)
- धारा 196(1)(b) – धर्म, जाति या भाषा के आधार पर समाज में वैमनस्य फैलाना (3 साल तक की सजा या जुर्माना)
- धारा 197(1)(c) – समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने वाला बयान देना




















