इंदौर:जॉइंट कलेक्टर राहुल चौहान के खिलाफ वसूली वारंट जारी, भरण-पोषण राशि के 5.56 लाख रुपए बकाया

भरण-पोषण राशि का भुगतान नहीं करने के मामले में फैमिली कोर्ट इंदौर ने मंदसौर जिले में पदस्थ जॉइंट कलेक्टर राहुल चौहान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने आदेश की अवहेलना को गंभीर मानते हुए उनके खिलाफ वसूली वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक पद पर बैठे अधिकारी से न्यायालय के आदेशों के पालन की जिम्मेदारी और अधिक अपेक्षित होती है। आदेश के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं करने पर न्यायालय ने वसूली की कार्रवाई के निर्देश दिए।
क्या है पूरा मामला?
मामला भरण-पोषण से जुड़ा है। निर्मला ने अपने पति राहुल चौहान (पिता- शंकरलाल चौहान) के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा-125 के तहत फैमिली कोर्ट इंदौर में आवेदन दायर किया था। राहुल चौहान वर्तमान में मंदसौर जिले की गरोठ तहसील में जॉइंट कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। मामले की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट के प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने 4 मई 2026 को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में राहुल चौहान को पत्नी को 20 हजार रुपए प्रतिमाह देने का आदेश दिया था।
आदेश के बाद भी नहीं हुआ नियमित भुगतान
न्यायालय में पेश जानकारी के अनुसार आदेश जारी होने के बाद भी भरण-पोषण राशि का नियमित भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते बकाया राशि बढ़कर 5 लाख 56 हजार रुपए तक पहुंच गई। पिछली सुनवाई के दौरान राहुल चौहान की ओर से केवल 40 हजार रुपए जमा किए गए थे। इसके बाद पत्नी ने शेष राशि की वसूली के लिए न्यायालय में आवेदन दिया।
कोर्ट में खुद पेश नहीं हुए अधिकारी
सुनवाई के दौरान राहुल चौहान स्वयं न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से अधिवक्ता विनोद पाटीदार पेश हुए। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अपने पक्षकार की ओर से आगे की पैरवी या व्यक्तिगत उपस्थिति को लेकर कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।
कोर्ट ने माना गंभीर मामला
फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिपक्ष की ओर से प्रभावी उपस्थिति नहीं है और न्यायालय के आदेश के बावजूद बकाया भरण-पोषण राशि का भुगतान नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए राहुल चौहान के खिलाफ वसूली वारंट जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा और बकाया राशि की वसूली की जाएगी।
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दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल चौहान के खिलाफ इंदौर में दहेज प्रताड़ना से जुड़ी FIR भी दर्ज की गई है। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा। पत्नी का यह भी आरोप है कि अधिकारी पद पर होने के कारण पहले शिकायत दर्ज कराने में परेशानी हुई।












