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मालेगांव ब्लास्ट केस : बरी होने के बाद भोपाल पहुंचीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कांग्रेस और ATS अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप; बोलीं- सत्य की जीत हुई

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मालेगांव ब्लास्ट केस : बरी होने के बाद भोपाल पहुंचीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कांग्रेस और ATS अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप; बोलीं- सत्य की जीत हुई
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    भोपाल। 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में NIA की विशेष अदालत से बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहली बार भोपाल पहुंचीं। एयरपोर्ट से लेकर उनके निवास स्थान तक भव्य स्वागत हुआ, ढोल-नगाड़े बजे और आतिशबाजी की गई। मीडिया से बातचीत में साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस, ATS अधिकारियों और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए।

    साध्वी प्रज्ञा बोलीं- मुझे फंसाया गया

    साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन्हें जबरदस्ती झूठे बयान देने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मुझे पीएम नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का नाम लेने के लिए कहा गया। ऐसा न करने पर मुझे टॉर्चर किया गया। मुझे पुरुषों द्वारा प्रताड़ित किया गया, कपड़े उतरवाकर जांच की गई।

    आतंकवाद का धर्म और रंग होता है

    प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद का धर्म और रंग होता है। हरा रंग लेकर आतंकवाद फैलाया गया। पहलगाम में हिंदू पहचान कर लोगों को मारा गया। मुस्लिम आतंकवाद को छिपाने के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया।

    कांग्रेस ने हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की

    पूर्व सांसद ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा- हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। कांग्रेस ने अपने तुष्टिकरण की राजनीति के तहत भगवा को आतंकवाद से जोड़ा। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था। कांग्रेस ने विधर्मी मानसिकता को बढ़ावा दिया।

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    ATS अधिकारियों ने किया टॉर्चर

    साध्वी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र ATS ने उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा। 13 दिन अवैध हिरासत और 11 दिन पुलिस कस्टडी में रखा गया। परमबीर सिंह और अन्य अधिकारियों ने कानून तोड़कर मुझे प्रताड़ित किया।

    हम राजनीति नहीं राष्ट्रनीति करते हैं

    राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल पर साध्वी ने कहा- हम राजनीति नहीं करते, राष्ट्रनीति करते हैं। सत्य, धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि हैं। कांग्रेस को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए।

    कोर्ट ने क्या कहा था?

    31 जुलाई 2025 को NIA की विशेष अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 2008 में मालेगांव में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 घायल हुए थे।

    क्या था मालेगांव ब्लास्ट केस?

    घटना: 29 सितंबर 2008, मालेगांव (महाराष्ट्र) में एक मस्जिद के पास बाइक में लगा विस्फोटक फटा।

    आरोपी: कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 7 पर मुकदमा चला।

    आरोप: बम प्लानिंग, फंडिंग, संगठन संचालन, बम निर्माण में मदद।

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    Manisha Dhanwani
    By Manisha Dhanwani

    मनीषा धनवानी | जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी से BJMC | 6 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में सब-एडिटर, एंकर, ...Read More

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