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जबलपुर:गैंगस्टर हाजी अब्दुल रज्जाक की याचिका पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

कुख्यात गैंगस्टर हाजी अब्दुल रज्जाक की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। मंगलवार को डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। करीब दो घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया गया है। बता दें कि मामला एनएसए के तहत की गई कार्रवाई से जुड़ा हुआ है।
गैंगस्टर हाजी अब्दुल रज्जाक की याचिका पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

जबलपुर। रज्जाक ने कार्रवाई को साजिश बताया है। विधायक संजय पाठक पर इशारे का आरोप लगाया गया है। लेकिन संजय पाठक ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है। अब कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार है।

हाईकोर्ट में दो घंटे चली सुनवाई

मंगलवार को जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। रज्जाक और मप्र सरकार की ओर से दलीलें रखी गईं। करीब दो घंटे तक कोर्ट में बहस चली। सभी पक्षों को विस्तार से सुना गया। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।

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रज्जाक ने विधायक पर लगाए आरोप 

रज्जाक की ओर से दायर याचिका में आरोप है कि व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण एनएसए की पूरी कार्रवाई की गई। आरोप है कि यह कार्रवाई पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक संजय पाठक के इशारे पर हुई। इसी के चलते वह 26 अगस्त 2021 से न्यायिक हिरासत में है। याचिका में पूरी कार्रवाई को गलत बताया गया है।

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विधायक संजय पाठक ने आरोपों को नकारा  

हाईकोर्ट के निर्देश पर 31 अक्टूबर को रज्जाक द्वारा विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक का नाम सामने आने पर बेंच ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद संजय पाठक ने आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। मामले में पहले भी उन्होंने यही रुख रखा था।

दोनों पक्षों ने रखीं दलीलें 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली और अधिवक्ता शारिक अकील फारूकी ने दलीलें रखीं। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशान्त सिंह और अतिरिक्त महाधिवक्ता ब्रम्हदत्त सिंह ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे। अब निर्णय आना बाकी है।

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...Read More

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