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इंदौर- एमपी के इतिहास में सबसे बड़ा मुआवजा, दुर्घटना बीमा में 6.14 करोड़ देने के आदेश

मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा
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इंदौर- एमपी के इतिहास में सबसे बड़ा मुआवजा, दुर्घटना बीमा में 6.14 करोड़ देने के आदेश

इंदौर। सड़क दुर्घटना में जिला कोर्ट ने अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 6.14 करोड़ रुपए मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में भुगतान के आदेश दिए हैं। यह मप्र में अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा माना जा रहा है। 4 अप्रैल 2019 को छिंदवाड़ा के पाला चुरई निवासी कौसर अली की कार को सिहोरा बायपास जबलपुर में ट्रक चालक ने टक्कर मारी थी। कौसर की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक माइनिंग के ठेकेदार और ट्रांसपोर्ट सर्विसेस का काम करता था।

मामले में मृतक के परिजनों ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जिला कोर्ट में केस दायर किया था। दोनों पक्षों का तर्क सुनकर कोर्ट ने मृतक के परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाया। इसमें बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह मृतक के परिजनों को 4 करोड़ 85 लाख 39 हजार और उस पर दावा प्रस्तुति दिनांक से 6 प्रतिशत सालाना ब्याज देने के आदेश दिए। यह राशि दो माह में नहीं दी गई, तो ब्याज 9 प्रतिशत की दर से चुकाना होगा। इस तरह परिजनों को 6 करोड़ 14 लाख का भुगतान किया जाएगा।

Javedakhtar Ansari
By Javedakhtar Ansari

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