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इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपए का जुर्माना, कंपनी आदेश को बताया ‘गलत’, देगी चुनौती

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इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपए का जुर्माना, कंपनी आदेश को बताया ‘गलत’, देगी चुनौती
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि, कंपनी ने इस आदेश को ‘गलत’ बताते हुए इसे चुनौती देने का फैसला किया है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह आदेश देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को शनिवार को मिला। कंपनी ने रविवार को शेयर बाजारों को सूचना दी। एयरलाइन ने कहा कि आयकर विभाग की आकलन इकाई ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है।

इंडिगो की प्रतिक्रिया

इंडिगो ने कहा कि यह आदेश इस गलतफहमी के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) (CIT-A) के समक्ष धारा 143(3) के तहत दायर अपील खारिज कर दी गई है। जबकि हकीकत में यह मामला अभी लंबित है और इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। इंडिगो ने कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि आयकर विभाग प्राधिकरण द्वारा पारित यह आदेश कानून के अनुसार नहीं है। इसलिए, वह इस आदेश को कानूनी रूप से चुनौती देगी और उचित कानूनी कदम उठाएगी। ये भी पढ़ें- VIDEO : ओडिशा में ट्रेन हादसा, कटक में बेंगलुरु-कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे 
Mithilesh Yadav
By Mithilesh Yadav

वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More

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