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फिर जेल से बाहर आया राम रहीम : हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मिली 21 दिन की फरलो, HC ने कहा था- सरकार सोच-समझकर ही मंजूर करे

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फिर जेल से बाहर आया राम रहीम : हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मिली 21 दिन की फरलो, HC ने कहा था- सरकार सोच-समझकर ही मंजूर करे
चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर फरलो मिल गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बाहर आ गए हैं। इस बार वह 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं। मंगलवार सुबह राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से उत्तर प्रदेश के बागपत में बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो गया।

जून 2024 में की थी फरलो की मांग

बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह ने जून 2024 में एक बार फिर फरलो की मांग की थी। राम रहीम ने 21 दिन की फरलो के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने सरकार को इस पर फैसला लेने के लिए कहा था। साथ ही सोच-समझकर ही फरलो या पैरोल देने की बात कही थी। इसके बाद सरकार ने राम रहीम को इस शर्त पर फरलो दी कि, वह 21 दिन बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा।

SGPC की याचिका खारिज

इससे पहले 10 अगस्त को हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की याचिका खारिज कर दी थी। जिसमें बार-बार राम रहीम को पैरोल या फरलो देने पर सवाल उठाए गए थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ऐसे मुद्दों पर फैसला लेने में सक्षम है।

राम रहीम को कब-कब मिली फरलो और पैरोल?

  • 24 अक्टूबर 2020: राम रहीम को पहली बार अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मिली।
  • 21 मई 2021: मां से मिलने के लिए दूसरी बार 12 घंटे की पैरोल दी गई।
  • 7 फरवरी 2022: परिवार से मिलने के लिए 21 दिन की फरलो मिली।
  • जून 2022: 30 दिन की पैरोल मिली, यूपी के बागपत आश्रम भेजा गया।
  • 14 अक्टूबर 2022: राम रहीम को 40 दिन की लिए पैरोल दी गई। वो बागपत आश्रम में रहा और इस दौरान म्यूजिक वीडियो भी जारी किए।
  • 21 जनवरी 2023: छठीं बार 40 दिन की पैरोल मिली। वो शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आया।
  • 20 जुलाई 2023: सातवीं बार 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया।
  • 21 नवंबर 2023: राम रहीम को 21 दिन की फरलो लेकर बागपत आश्रम गया।

किस मामले में सजा काट रहा है राम रहीम?

सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में राम रहीम 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। अगस्त 2017 में पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने उसको दोषी करार दिया था।

डेरा मैनेजर हत्या केस में बरी हो चुका राम रहीम

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट साल 2024 में राम रहीम सहित 5 लोगों को डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर चुका है। कुरुक्षेत्र के रहने वाले डेरे के मैनेजर रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जनवरी 2003 में रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर CBI जांच की मांग की थी। अक्टूबर 2021 में CBI कोर्ट ने राम रहीम समेत 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी थी। जिसके बाद 27 मई 2024 को हाईकोर्ट ने CBI का फैसला रद्द कर राम रहीम को बरी कर दिया था। ये भी पढ़ें- डेरा मैनेजर की हत्या केस : गुरमीत राम रहीम बरी, हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट का फैसला किया रद्द; 22 साल पहले मारी गई थीं गोलियां
Manisha Dhanwani
By Manisha Dhanwani

मनीषा धनवानी | जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी से BJMC | 6 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में सब-एडिटर, एंकर, ...Read More

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